समस्त विद्युत भार के एल०एम०वी०-1 (घरेलू), एल०एम०वी०-2 (वाणिज्यिक), एल०एम०वी०-4बी (निजी संस्थान), एल०एम०वी०-5 (निजी नलकूप) एवं एल०एम०वी०-6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु "एकमुश्त समाधान योजना" OTS दिनांक 08 नवम्बर, 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक तीन खण्डों / अवधि में लागू की गई थी। जो कि दिनांक 31.12.2023 को समाप्त हो गई।
एकमुश्त समाधान योजना OTS के मुख्य बिन्दु :-
1. योजना की अवधि :-
यह योजना दिनांक 08 नवम्बर, 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक तीन खण्डों / अवधि में लागू रहेगी जिसका विवरण निम्नवत् है :-
प्रथम अवधि
08 नवम्बर 2023 से दिनांक 30 नवम्बर 2023 तक
द्वितीय अवधि
01 दिसम्बर, 2023 से दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 तक
तृतीय अवधि
16 दिसम्बर, 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक
उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक लाभ हेतु तृतीय चरण को Uttar Pradesh सरकार ने समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए "एकमुश्त समाधान योजना" OTS को दिनांक 16.01.2024 तक अग्रसारित किया गया है।
विद्युत चोरी के प्रकरणों में जुर्मानें में छूट का प्रावधान:-
योजना के अन्तर्गत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त अथवा किश्तों के माध्यम से अपने "राजस्व निर्धारण" की राशि पर छूट का अवसर प्रदान किया गया था। अंतिम चरण की अवधि को भी दिनांक 16.01.2024 तक बड़ा दिया गया है।
Uttar Pradesh सरकार की मंशानुशार उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि अधिक से अधिक उपभोक्ता "एकमुश्त समाधान योजना" OTS का लाभ ले कर अपना विद्युत बिल का भुगतान करना सुनिश्चित करें।